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लंपी वायरस का असर:जिले में पशु हाट-बाजार और परिवहन प्रतिबंधित


 


लंपी वायरस की दस्तक के बाद जिले में मवेशियाें की सुरक्षा काे देखते हुए बुधवार काे कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला व पशुओं के हाट-बाजारों को प्रतिबंधित कर दिया है। अन्य जिले, राज्यों से देवास जिला में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।


आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लंपी वायरस पशुओं की एक विषाणु जनित रोग है, जो पाक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी व टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में जिला में लंपी वायरस का प्रकोप पशुओं में नहीं है। यह गौवंश में ज्यादा फैलता है।