आबकारी विभाग ने देवास में अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई कर 03 प्रकरण किये दर्ज
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देवास, 10 सितम्बर 2024/ देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल द्वारा देवास शहर में होटल/ढाबों एवं संदिग्ध स्थानों पर कार्रवाई की गई। जिसमें होटल रोनक, होटल अभिनंदन, हर्ष रेस्टोरेंट एवं अन्य स्थानों पर सर्चिंग की गई। जिसमें 25 केन बीयर 02 हाफ व 14 पाव विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं 162 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई। कार्रवाई में कुल 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 17 हजार 530 रूपए है।
कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव, डी.पी. सिंह, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, आबकारी आरक्षक नितिन सोनी, दीपक, निहाल खत्री, आशीष गुप्ता, बालकृष्ण जैसवाल, सैनिक किशोर, संजय शर्मा, केदार चौधरी शामिल थे। देवास जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।