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देवास जिले में 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार-रथ को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 देवास जिले में 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार-रथ को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना




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     देवास 09 सितम्बर 2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2024 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की तृतीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। 


     नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया। प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रचार वाहनों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। 


     सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अभिलाषा एन. मवार ने बताया कि 14 सितम्बर 2024 को देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। 


     संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों 5596 लंबित प्रकरण एवं 2300 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रैफर किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 33 प्रिसिटिंग आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे।  नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।


     नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागो द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।


     इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा आमजन से अपील की गई कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्याय शुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है, जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।


     उक्त कार्यक्रम में श्री दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश, श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास, जिला न्यायाधीशगण श्री उमाशंकर अग्रवाल, श्री अभिषेक गौड़, श्री मनीष सिंह ठाकुर, श्री राजेन्द्र पाटीदार, श्री यशपालसिह श्रीमती अनुसिंह, सीजेएम श्री रविकांत सोलंकी, जिला रजिस्ट्रार श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, व्यवहार न्यायाधीशगण श्री युवराजसिंह, श्रीमती किरणसिंह, श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, श्री सौरभ जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राॅबिन दयाल, श्री विश्वजीत झा कार्यपालन यंत्री सहित म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर पालिका निगम के अधिकारीगण तथा विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारीगण श्री ए.आर. अंसारी, श्री मयंक माधव, श्री देवीलाल धाकड़े एवं पैरालीगल वालेंटियर्स आदि उपस्थित थे।