देवास जिले
में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वृत्त टोकखुर्द के ग्राम दोन्ता जागीर, चिड़ावद एवं टोंककला में कार्यवाही की गई, जिसमें 75 लीटर हाथभट्टी कच्ची मदिरा एवं 7200 किलोग्राम महुआ लाहान जप्त कर महुआ लाहान को मोके पर विधिवत नष्ट किया गया एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधीनियम 1915 की धारा 34(1)(क) अंतर्गत 12 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिये गए, जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 07 लाख 35 हजार रूपये है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक कैलाश जामोद राजकुमारी मंडलोई, डीपी सिंह, प्रेम यादव, निधि शर्मा, विजय कुचेरिया, उमेश स्वर्णकार, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, गुरुदत्त वर्मा, गोविंद बड़ावदिया, सनत ओझा, राजेश जोशी, दीपक, अरविंद जिनवाल, नितीन सोनी, निकिता परमार आशीष गुप्ता नगर सैनिक किशोर शामिल थे। जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।