• *आरोपी के खिलाफ इंदौर सहित कई थानों में मामले दर्ज* ।
• *02 कार कीमत लगभग 11 लाख रुपये का मश्रुका जप्त* ।
*संक्षिप्त विवरण:-* दिनांक 08.07.2020 को फरियादी राजेश परमार ने थाना औद्योगिक क्षेत्र, देवास आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने आरोपी विनोद थिरवानी पिता सेवाराम थिवरानी उम्र 54 साल निवासी पोप्राईटर बाबा आटो केअर बालगढ रोड पालनगर देवास हाल मुकाम 202 श्री कांते अपार्टमेंट श्रीनगर कॉलोनी इन्दौर थाना एम.आई.जी. इन्दौर को किराए पर कार दी थी । अनुबंध समाप्त होने के बाद आरोपी ने न तो कार लौटाई और न ही किराया दिया । रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 103/09.02.2023 धारा 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी निरन्तर पुलिस गिरफ्त से दुर चल रहा था । पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹2,000 का इनाम घोषित किया गया था । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये । मुखबिर के द्वारा उक्त आरोपी के निकाडौ पैलेस कड़ी रोड़ अहमदाबाद गुजरात में होने की सूचना प्राप्त हुई । बाद पता चला कि आरोपी केन्द्रीय जेल इन्दौर में निरूद्ध है जहा से उसे पुलिस रिमाण्ड पर देवास लाया गया । आरोपी के विरूद्ध थाना द्वारकापुरी जिला इंदौर में भी अपराध पंजीबद्ध है । पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से टियागो कार वाहन क्रमांक MP09WD2059 एवं स्वीफ्ट कार वाहन क्रमांक MP09WD3962 इंदौर से बरामद की गई।
*गिरफ्तार आरोपी:-*
विनोद थिरवानी पिता सेवाराम थिरवानी उम्र 54 वर्ष निवासी बाबा ऑटो केयर बालगढ़ रोड देवास हाल मुकाम निवासी 202 श्री कांते अपार्टमेंट श्रीनगर कॉलोनी इंदौर ।
जप्त कार
1.स्वीफ्ट कार (MP09WD3962) कीमत ₹6,50,000/-
2.टियागो कार (MP09WD2059) कीमत ₹4,50,000/-
इस कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया, प्रआर गोपाल दोहरे एवं आर नरेंद्र की सराहनीय भूमिका रही ।