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महिला से अभद्रता करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी, कोतवाली पुलिस देवास द्वारा वैधानिक कार्रवाई




दिनांक 06.12.2024 को फरियादिया श्रीमती सविता चौहान द्वारा थाना कोतवाली देवास में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सायाजी गेट के पास बस में सवारी बैठाने को लेकर बस कंडक्टर सोहेल रागी निवासी एम.जी. कॉलोनी ने उनसे अभद्र भाषा में गाली-गलौज की हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । उक्‍त शिकायत पर थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 986/2024 धारा 296,115(2), 351(3) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्‍त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में आरोपी की पतारसी हेतु एक विशेष टीम गठित की गई। आरोपी सोहेल रागी निवासी एमजी कालोनी देवास को दिनांक 10.12.2024 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से महिला के प्रति किए गए अभद्र व्यवहार के लिए कान पकड़कर माफी मंगवाई गई । विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्‍त आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है।जिसे माननीन न्‍यायालय के निर्देशानुसार धारा 129 BNS के तहत 1,00,000 रुपये की राशि से बाउण्‍ड ओवर कराया गया । आरोपी के द्वारा उक्‍त अवधि में बाउण्‍ड ओवर उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्व धारा 141(1)(ख) BNS के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी । पुलिस विभाग महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


 कार्यवाही में सराहनीय कार्य थाना प्रभारी कोतवाली श्री अजय गुर्जर, उनि जुवान सिंह ,उनि सचिन सोनगरा,प्रआर हेमेन्‍द्र सिंह जादौन की सराहनीय भुमिका रही ।