आरोपी मोहल्ले में रहने देने के नाम पर शराब पीने के लिए हफ्ता वसूली कर रहे थे* दिनांक 08.12.2024 को फरियादी अंकुश सिंधिया निवासी राजीव नगर अनवटपुरा देवास ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह होटल रामाश्रय में केटरिंग का काम कर रहा था । दोपहर करीब 3 बजे विनय और उसके साथी ने उसे बाहर बुलाकर धमकी दी कि यदि राजीव नगर में रहना है तो उन्हें 1000 रुपये प्रति हफ्ता देना होगा,जो वे शराब पीने के लिए मांग रहे थे । रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और थप्पड़ व मुक्कों से मारपीट की । हाथ के कड़े से हमला कर सिर और उंगली में चोट पहुंचाई । होटल के ठेकेदार के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ,लेकिन जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र में आरोपीगणों के विरूद्ध 1295/2024 धारा 296,115(2),351(3),119(1),3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा निर्देशित किया गया था । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हफ्ता वसूली के बदमाशों को दिनांक 14.12.2024 को आरोपी विनय चौहान पिता कैलाश चौहान उम्र 20 वर्ष,मोहन चौहान उम्र 19 वर्ष एवं मंगलेश उर्फ मंगेश सौराष्ट्रीय पिता माखनलाल सौराष्ट्रीय उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।
इस कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकान्त चौरसिया,प्रआर विष्णु दांगी एवं आर नरेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही ।