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आबकारी एवं पुलिस दल ने ग्राम भड़ापिपलिया में अवैध मदिरा संग्रहण, निर्माण एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की

 आबकारी एवं पुलिस दल ने ग्राम भड़ापिपलिया में अवैध मदिरा संग्रहण, निर्माण एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की








कार्यवाही में 196 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 110 लीटर हथभट्टी मदिरा एवं 3600 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त कर 06 प्रकरण दर्ज किये




     देवास 11 दिसम्बर 2024/ देवास जिले में कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग एवं पुलिस थाना बरोठा द्वारा संयुक्त रूप से अल सुबह ग्राम भड़ापिपलिया में अवैध मदिरा संग्रहण, निर्माण एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें 196 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 110 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं 3600 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 06 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 01 प्रकरण धारा 34(2) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 04 लाख 82 हजार रूपए है।


        कार्यवाही में थाना प्रभारी बरोठा प्रदीप राय, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया, डी पी सिंह, कैलाश जामोद, उप निरीक्षक थाना बरोठा सरदार मंडलोई, सुषमा भास्कर, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी एवं थाना बरोठा के प्रधान आरक्षक, आरक्षक एवं नगर सैनिक शामिल थे। देवास जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।