देवास 04 दिसंबर 2024/ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभा कक्ष देवास में महिलाओं का कार्य स्थल लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के विषय पर कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती अनु सिंह एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती अभिलाषा एन. मवार द्वारा कार्यशाला में ऑरेलियानो फिर्नांडिस स्टेट ऑफ गोवा निर्णय के पालन में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने अधिनियम के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और इसमें शामिल कृत्यों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी समझाया कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति से किस प्रकार की जा सकती है और नियोक्ता के कर्तव्यों का महत्व रेखांकित किया। साथ ही मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा विधिक सहायता हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
कार्यशाला कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल एवं क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित थी।