देवास पुलिस के द्वारा डीजे बजाकर नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे जप्त कर संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई
देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि
11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये है । देवास नगर सहित जिले के नगरीय एवं ग्रामीण थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारीगणों द्वारा मैरिज गार्डन,गेस्ट हाउस सहित अन्य कार्यक्रम स्थल संचालकों एवं डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उनसे संवाद किया जा रहा है एवं समझाईश दी जा रही है कि उच्चतम न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जावे साथ ही सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु वाहनों के खड़े करने के लिये उचित पार्किंग व्यवस्था बनाने एवं बेतरतीब वाहनो के खड़े होने से आमजन को आने जाने होने वाली असुविधा के संबंध में निर्देश भी जारी किये गये है । ध्वनि विस्तारक यंत्रो के बजाने हेतु परमिशन अवश्य लेवे । नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत देवास पुलिस के द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी । इस समय विवाह एवं अन्य कार्यक्रम प्रचलन में है । देवास पुलिस द्वारा विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्यक्रम स्थलों में भ्रमण किया जा रहा है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमती दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी भौरांसा श्री संजय मिश्रा के नेतृत्व में कस्बा भौरांसा अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वाले संचालक आरोपी शिवनारायण पिता शंभुलाल प्रजापत उम्र 28 साल निवासी संजय नगर देवास के विरूद्ध थाना भौरासा मे अपराध क्रमांक 466/2024 धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर डीजे जप्त किया गया । आरोपी के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर आरोपी को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई । उक्त सराहनीय कार्य में उनि श्री नरेंद्र सिंह भदोरिया,सउनि रवि वर्मा,प्रआर अशोक चौहान,आर मोहम्मद सिराज थाना भौरांसा पुलिस की सराहनीय भूमिका रही ।