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तरन तारण दिवस पर मटन-चिकन विक्रेताओं पर निगम ने की सख्त कार्रवाई

 



देवास। राज्य शासन के निर्देशों के पालन मे तरन तारण दिवस के विशेष अवसर पर 8 दिसम्बर रविवार को शहर के सभी मटन-चिकन व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं होटलों को बंद रखने के निर्देश निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा दिये गये था। आयुक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम खाद्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा सभी मटन-चिकन व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई व्यापारियों ने आदेश का उल्लंघन किया और अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखा। जिसमे इसाक रमजान कुरैशी, उज्जैन रोड स्थित मदनी चिकन सेंटर के आमीन, बामन खेड़ा के मुबारीक गफ्फार एवं डोमिनोज के संचालक पंकज तिवारी, मदनी चिकन के रमीज खान सहित अन्य व्यापारी शामिल थे। श्री ठाकुर के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त स्थानों से लगभग 6 किलो मटन जब्त कर  मटन का विनिष्टीकरण किया गया और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 254(1) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई। आयुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन नही करने पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आदेशों का पालन नही करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कदम कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। आयुक्त ने मटन-चिकन व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं होटलों के संचालकों से अपील की है कि वे धार्मिक एवं सामाजिक महत्व के दिनों पर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।