देवास पुलिस ने किया वन्यजीव तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही ।
संक्षिप्त विवरण दिनांक 28.01.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोप जयंती माता जगल के
कच्चे रास्ते से ग्राम भारबडी की ओर बंदूकों के साथ दुर्लभ थीए की खाल और नाखून बेचने के इरादे से आ रहे है एवं गर्मदा नदी के किनारे घने जंगलों में रहने वाले क्यजीवों को अवैध हथियारों से शिकार कर वन्य जीवों की तस्करी करते है जिसपर तत्काल थाना प्रभारी सतवास निरीक्षक बी.डी. बस अपनी टीम के साथ मुखभीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे एवं उरू घटना की सूना से सरकार अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा अतिरिक पुलिस अधीक्षक (पाधीन) भी हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कन्नौद श्री केतन अलक के निदेशन में थाना प्रभारी सतवास श्री बी. डी. बीत के नेतृत्व में टीम का गठन किया क्या। मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गई। पलित टीम द्वारा मौके से 03 आरोपियों को पकडकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ करते आरोपियों द्वारा बताया कि उनके द्वारा बंदूकें एवं बारूद रामनिवास बध्धानिया नामक व्यक्ति से खरीदी गई थी जो अवैध रूप से हथियार बनाता और बेचता है एवं बारूद मुर्तजा निवासी देवास द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विस्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने ग्राम पांजरिया थाना बागली रिस्थत रामनिवास बानिया के घर पर छापा मारा जहां यह अपने पुर कुलदीप व धमेन्द्र के साथ बंदूकें बना रहा था। ऊरू आरोपियों के विरुद्ध थाना सतवास में अपराध क्रमांक 26/2025 धारा 9,11,39,50,51,52 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, धारा 25(1)(A) (A) आयुध अधिनियम, धारा 5 विस्फोटक पवार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
01. मुंशीराम उर्फ गप्पू पिता शोभाराम सिंगार उम्र 55 वर्ष निवासी चंदूपुरा पठार हाल जोजकपुरा थाना
उदयनगर जिला देवास (शिकारी)
02. रेटू उर्फ दुवाल पिता भूरे सिंह सोलंकी उम्र 40 वर्ष निवासी सेमली नर्मदा थाना उदयनगर जिला देवास (शिकारी)
03. मल सिंह उर्फ मालू पिता भंगडा सिंह सोलंकी उम्र 50 वर्ष निवासी प्रेभपढ़ थाना उदयनगर जिला देवास शिकारी)
04. धर्मेन्द्र पिता हरचंद भुसारिया उम्र 34 वर्ष निवासी खुबगांव थाना बागली जिला देवास
05. कुलदीप पिता रामनिवास बछानिया उम्र 22 वर्ष निवासी पंजारिया थाना बागली जिला देवाअवैध भरमाऱ बंदूक
बनाने का संचालक)
•फरार आरोपी के नाम:
01. रामनिवास पिता लावर सिंह बछानिया निवासी पांजरिया थाना बागली
02. मुर्जता निवासी देवास
जप्तशुदा सामग्री :-
01 तेंदुए की खाल, 03 तेंदुए के नाखून, 06 अवैध बंदूके, लगभग 02 किलोग्राम बारूद, 03 मोटरसाइकल, एवं हथियार निर्माण सामग्री 03 बंदूक नाल, 01 लोहे का घन, 01 बसुला, 01 लोहे का शिकंजा, 04 लोहे की रॉड,01 भट्टी का पंखा, 02 ग्लाईडर कटर, 02 रंधा मशीन, 02 ड्रिल मशीनें, 03 आरी, 500 ग्राम बारूद व अन्य हथियार निर्माण उपकरण जत किये गये।
उक्त कार्य में थाना प्रभारी सतवास बी.डी. बीरा, उनि गौरव नगावत, सउनि सुमत धुर्वे, विष्णु प्रसाद मंडलोई, प्रआर रवि राव, गणेश रावत, ओमप्रकाश पटेल, भानू आर सुरज चौहान, लोकेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र सिंह एवं सैनिक खुबीराम गुर्जर की सराहनीय भुमिका रही।